फिरोजाबाद। अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह ने थाना रामगढ़ क्षेत्र में साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुई पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। मृतक को दो पुत्रियों की देख भाल के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं डीएम को पत्र लिखा है।
मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र के बीपीएल ग्राउंड ज्याउल मार्केट के समीप का है। अली मोहम्मद ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि अपनी बेटी नाजमीन की शादी दस नवंबर 2012 को थाना रामगढ़ के बीपीएल ग्राउंड के पास ज्याउल्ला मार्केट के पास निवासी कासिम पुत्र हाजी जब्बार के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजनों के द्वारा दहेज की खातिर उत्पीड़न शुरू कर दिया था। 14 अप्रैल 2017 को रिश्तेदार हाजी कल्लू खां ने सूचना दी कि बेटी नाजमीन की ससुरालीजनों ने गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी ने मामले की जांचकर आख्या न्यायालय में पेश कर दी। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने करते हुए पत्नी के हत्यारोपी पति को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की कई दलीलों को न्यायाधीश के समक्ष रखा। उन्होंने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।