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बीसी किंग संजीव गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज

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फिरोजाबाद। बीसी किंग और दस हजार के इनामी संजीव गुप्ता की जमानत अर्जी प्रभारी अपर जिला जज कोर्ट नं. पांच एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह ने शनिवार को निरस्त कर दी। संजीव गुप्ता को विगत दिनों नगला सिंघी पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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थाना टूंडला क्षेत्र के आर्चिड ग्रीन निवासी संजीव गुप्ता पुत्र शांति स्वरूप गुप्ता वर्ष 2017 में शहर के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारियों का करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गया था। इस दौरान उसने खुद के अपहरण का ड्रामा कर 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर उसे और उसकी पत्नी को जेल भेज दिया था।
पुलिस ने गैंगेस्टर को लगाने के साथ उस पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए थे। जेल से जमानत मिलने के बाद वह फिर फरार हो गया था। विगत दिनों थाना नगला सिंघी क्षेत्र की पुलिस ने उसे नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब शनिवार को संजीव गुप्ता ने जमानत के लिए अर्जी प्रभारी अपर जिला जज कोर्ट नं. पांच एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में अर्जी लगाई।
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संजीव गुप्ता के अधिवक्ता की ओर से गैंगस्टर एक्ट के ही मामले में फर्जी रूप से गिरफ्तार किए जाने की बात रखी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद संजीव गुप्ता की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। जमानत अर्जी के निरस्त होने के बाद संजीव गुप्ता को जेल भेज दिया गया।
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