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प्रत्येक पाली में सैनिटाइज करना होगा विद्यालय, सहमति से ही आ सकेंगे विद्यार्थी

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फिरोजाबाद। 19 अक्तूबर से कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल खोलने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोविड़-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रत्येक पाली के बाद स्कूल सैनिटाइज होगा। एक समय में 50 फीसदी ही बच्चे बुलाए जा सकेंगे। उसमें भी अभिभावकों की सहमति पत्र भी अनिवार्य होगा।
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अभिभावकों के तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने 19 अक्तूबर से विद्यालयों को आंशिक रूप से खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डीआईओएस बालम़ुकुंद प्रसाद ने बताया कि विद्यालय में बच्चों की छुट्टी अलग-अलग समय पर की जाएगी। जिससे शारीरिक दूरी बनी रहे। वहीं, गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी, किंतु जिनके पास ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था नहीं हैं, उन्हें सहमति के साथ बुलाया जाए। सभी विद्यार्थियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रधानाचार्य को स्कूल में अतिरिक्त मास्क पहनने होंगे।
दो पालियों में चलेगा स्कूल
हाल में कक्षा नौ से 12तक के बच्चे ही विद्यालय बुलाए जाएंगे। इनको दो पालियों में बुलाया जा सकेगा। जारी दिशा निर्देशानुसार के अनुसार सुबह की पाली में नौ से दस फीसदी व दूसरी पाली में दस से 12 फीसदी के बच्चों को बुलाया जा सकेगा। इसके लिए पचास फीसदी बच्चे ही एक दिन में विद्यालय आ सकेंगे।
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छह फीट की दूरी पर बैठेंगे बच्चे
कक्षाओं में बच्चों को बैठाने के लिए सीट प्लान निर्धारित किया गया है। इसके तहत बच्चों को छह फीट की दूरी पर ही बैठाया जाएगा। अगर एक बेंच पर एक बच्चों को बैठाने की व्यवस्था उपलब्ध है तो इस पर भी विचार किया जाएगा।
विद्यालय में खोलने को लेकर एक नियमावली जारी कर दी गइ है। इसका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। स्कूल किसी भी बच्चों को बुलाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी।
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बालमुकुंद प्रसाद, डीआईओएस
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