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Firozabad News: नोटिस के बाद भी कोचिंग सेंटरों में अवैध तरीके से कक्षाएं संचालित, लगा 25-25 हजार का जुर्माना

Tue, 03 Sep 2024 07:26 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

सुहागनगरी में नोटिस के बाद भी कोचिंग सेंटरों में अवैध तरीके से कक्षाएं संचालित हो रही थीं। चेकिंग के दौरान 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया। 
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प्रशासन द्वारा सील किए गए कोचिंग सेंटर का बेसमेंट। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर संचालकों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खुलेआम इन कोचिंगों में अमान्य कक्षाओं के संचालन के साथ अन्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर डीआईओएस ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की कोचिंग संचालन की स्थिति पाए जाने पर इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जिले में विभिन्न कोचिंग सेंटर्स नियमों की अनदेखी करते आ रहे हैं। अवैध स्कूलों की तरह ही यहां पर इन कक्षाओं का संचालन होता है। कोचिंग संचालकों की दबंगई तो तब देखने मिली, जब प्रशासन ने 20 दिन पहले नोटिस जारी किया था। लेकिन इन कोचिंगों सेटरों के संचालकों ने जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा और अवैध तरीके से कोचिंग संचालित करते रहे।

सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेंद्र कुमार ने स्कूल समय में संचालित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान स्टेशन रोड स्थित रे-क्लासेस में छापा मारा। यहां पर बेसमेंट में कक्षा 11 एवं 12 की कक्षाएं संचालित मिली।

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झा क्लासेस में कक्षा नौ से 12 तक कक्षाएं संचालित मिलीं। दोनों ही कोचिंग सेंटर्स के छात्रों का पंजीकरण आगरा के एक स्कूल में है। श्योर सक्सेस में छात्र-छात्राएं बेसमेंट में कक्षाएं संचालित हो रही थीं। एक्सपर्ट एकेडमी एवं एके ग्रुप ऑफ एजुकेशन में भी कक्षाएं संचालित मिलीं। इन सभी कोचिंग सेंटर्स पर डीआईओएस ने 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
 

20 दिन में दो बार छापे, फिर भी संचालित अवैध कक्षाएं

स्टेशन रोड पर 20 दिनों में दो बार छापे के बाद भी मंगलवार को कोचिंग सेंटर रोज की तरह संचालित मिले। जो प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते नजर आए। 24 घंटे भी कोचिंगों पर कार्रवाई का असर नहीं हुआ। स्कूल समय में ही अमान्य कक्षाएं संचालित होती दिखीं। इन कोचिंगों में सरकारी शिक्षक शिक्षण कार्य करा रहे हैं।
 
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स्कूल समय में कोचिंग सेंटर का संचालन गलत है। इन्हें पूर्व में नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद भी इनके द्वारा अवैध कक्षाओं का संचालन बंद नहीं कर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर इन सभी कोचिंग सेंटर पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। अगर इनके द्वारा फिर भी कोचिंग संचालन बंद नहीं किया जाता है तो अगली बार आरटीई एक्ट के तहत जुर्माने को बढ़ाते हुए विधिक कार्रवाई कर इन्हें बंद कराया जाएगा। -धीरेंद्र कुमार, डीआईओएस
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