चरस के साथ पकड़े गए शख्स को 10 साल का कठोर कारावास
- एक लाख का लगाया अर्थदंड, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह ने पांच वर्ष पूर्व थाना टूंडला क्षेत्र में 15 किलोग्राम से अधिक चरस सहित पकड़े गए शख्स को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा की सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 26 दिसंबर 2017 का है। तत्कालीन थाना प्रभारी टूंडला मनीष चंद्र और एसओजी प्रभारी नीरज मिश्रा ने वीरी सिंह कॉलेज के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसके पास से 15.100 किलो चरस मिला थी। पूछताछ में पकड़े गए शख्स की पहचान थाना पचोखरा के छिकाऊ निवासी पुरुषोत्तम शर्मा के रूप में हुई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार चौहान ने की। पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अपर जिला जज ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।