फिरोजाबाद। एडीजे-7 जितेंद्र गुप्ता की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में बसपा नेता लोकेश पिप्पल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1.23 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बसपा नेता पर 11 जून 2018 को उत्तर थाने में पुष्पा चतुर्वेदी ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि पुष्पा का बेटा अंकित चतुर्वेदी, जो कि ग्रामीण बैंक आफ आर्याव्रत शाखा ओखरा, ब्लॉक नारखी में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। 10 जून 2018 को गली में खड़ा था। लोकेश बाइक लेकर तेजी से आया, अंकित को टक्कर मार दी। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद लोकेश वापस लौटकर आया और अंकित पर फायरिंग कर दी। गोली अंकित की पीठ में लगी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद लोकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों व गवाही के आधार पर लोकेश को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।