फिरोजाबाद। एका थाना क्षेत्र में कस्बे से 10 जनवरी को सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) आगरा की टीम द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े गए लेखपाल रविंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को एडीजे विशेष एंटी करप्शन कोर्ट आगरा ने रिश्वतखोर लेखपाल रविंद्र कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया।
लेखपाल के खिलाफ विजिलेंस टीम को राजपुर निवासी ग्रामीण सूबेदार ने शिकायत दी थी। सूबेदार का आरोप था कि कुराबंदी का मामला एसडीएम जसराना के न्यायालय में लंबित है। लेखपाल रविंद्र कुमार ने इस कार्य को करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। शिकायत की विजिलेंस टीम ने गोपनीय जांच तो मामला सही पाया गया। इसके बाद टीम ने 10 जनवरी को लेखपाल को रंगेहाथ गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए लेखपाल को जमानत देना उचित नहीं है। फिलहाल आरोपी लेखपाल को जेल में ही रहना होगा।