फिरोजाबाद। जिले में कोविड संक्रमितों का उपचार कर रहे सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण की जानकारी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। इस आशय का पत्र पीसीबी ने सीएमओ और संबंधित चिकित्सालयों को जारी किया है। सभी से एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत के निर्देश जारी किए हैं।
जिले में कोविड संक्रमितों के उपचार के लिए तीन सरकारी और तीन निजी अस्पतालों को संक्रमितों के उपचार के लिए अधिकृत किया गया है। इन सभी अस्पतालों को कोविड संक्रमितों के उपचार के दौरान निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। एनजीटी एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर कई जिलों को इस आशय से जुड़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की हिदायत दी है।
कोविड बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के पुख्ता इंतजाम नहीं होने पर फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों को हिदायत दी गई है। केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों के बाद क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. मनोज कुमार ने सीएमओ और कोविड हॉस्पिटल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। सभी को बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण से जुड़े उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।