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डीजल चलित वाहनों का पंजीकरण कराने में 31 मई के बाद होगी मुश्किल

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फिरोजाबाद। नगरीय क्षेत्रों में माल भाड़ा अथवा सवारी ढोने वाले डीजल चलित वाहनों का 31 मई के बाद पंजीकरण कराना वाहन स्वामियों व एजेंसी संचालकों के लिए मुश्किल होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से जारी शासन की नई गाइडलाइन में डीजल चलित वाहनों की बिक्री अथवा पंजीकरण कार्य भी इससे प्रभावित होगा।
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शासन ने डीजल वाहनों की बिक्री करने वाले विभिन्न कंपनी के संचालकों को आगामी 31 मई तक नए वाहनों की पंजीकरण कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं वायु गुणवत्ता सुधार के लिहाज गत आठ अप्रैल को जारी शासनादेश के अनुसार उप संभागीय परिवहन अधिकारियों को डीजल चलित टेंपो-टैक्सी को नए परमिट जारी नहीं करने, अधिवर्षता आयु वाले डीजल वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं करने अलावा उनके लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। शासन की इस गाइडलाइन को टीटीजेड एरिया में लागू करने के लिए जिला का उप संभागीय परिवहन अधिकारी विभाग जरूरी तैयारी में जुट गया है।
डीजल चलित वाहनों को किया जा रहा चिह्नित
शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद स्थानीय परिवहन विभाग में दस वर्ष अथवा उससे अधिक पुराने डीजल वाहनों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके अलावा डीजल वाहनों की बिक्री करने वाली एजेंसियों को इस आशय का पत्र जारी किया जा रहा है। हाल ही बिक्रीशुदा वाहनों का पंजीकरण 31 मई से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
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टीटीजेड एरिया में वायु गुणवत्ता सुधार पर राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालय का जोर है। मानक के विपरीत संचालित कई वर्ष पुराने डीजल वाहनों के परमिटों का नवीनीकरण मानक के अनुसार ही किया जाना संभव होगा।
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हरिओम, प्रभारी एआरटीओ
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