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सुनवाई के उपरांत खारिज हुईं कारखानेदारों की याचिकाएं

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फिरोजाबाद। नगर निगम द्वारा जारी किए गए गृहकर और जलकर नोटिस के विरोध में कांच और चूड़ी की इकाइयों द्वारा दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को हाईकोर्ट प्रयागराज में सुनवाई हुईं। नगर निगम प्रशासन के अनुसार हाईकोर्ट ने औद्योगिक एरिया नगला भाऊ को नगर निगम सीमा में शामिल मानते हुए पांच याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। इस मामले में दायर कुछ और इकाइयों की याचिकाओं पर 30 मई को सुनवाई की तिथि दी गई है।
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बकाया गृहकर एवं जलकर की वसूली के लिए नगर निगम द्वारा गत नौ मार्च को नोटिस जारी किए थे। औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर संचालित करीब 49 इकाईयों को नोटिस जारी किए जाने के विरोध में कारखानेदारों ने हाईकोर्ट प्रयागराज की शरण ली थी।
इस मामले में शुक्रवार को इंद्रा सांइटिफिक, यूनिक ग्लास, अंबर ग्लास, इलेक्ट्रानिक ग्लास एवं वर्धमान ग्लास द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। उप नगर आयुक्त संतोष यादव ने बताया कि हाईकोर्ट ने नगर निगम के नोटिस को विधि सम्मत माना है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र नगला भाऊ नगर निगम सीमा में शामिल होने से जुड़े सभी विवाद अब समाप्त हो गए हैं।
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हाईकोर्ट ने हमारी याचिकाएं खारिज नहीं की है। बल्कि नगर विकास विभाग लखनऊ में उच्चाधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने की सलाह दी है। अगर नगर विकास विभाग में हमारे पक्ष पर उचित निर्णय नहीं हुआ तो हमारे पास दोबारा माननीय हाईकोर्ट में जाने का विकल्प अभी भी है।
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प्रदीप कुमार बाबा, संचालक उत्तम ग्लास इंडस्ट्रीज नगला भाऊ
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