फिरोजाबाद में न्यायालय ने लूट के मामले में दोषी को चार वर्ष पांच माह कैद की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामला जसराना क्षेत्र में का है। वादी मुकदमा अनुराग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर 2020 को सुबह छह बजे गांव से कोचिंग पढ़ने जा रहा था। तभी पीछे से एक बाइक पर दो लोग आए और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए।