फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट से छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त दुष्यंत कुमार को दोषमुक्त किया गया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा।
मामला थाना मटसैना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह करीब 6 बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री गांव के पास एक खेत में शौच के लिए गई थी, जहां नगला भावसिंह निवासी दुष्यंत कुमार ने बुरी नीयत से उसका मुंह दबाकर छेड़खानी की। लड़की के शोर मचाने पर जब उसकी मामी आई, तो आरोपी अपना मोबाइल छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गईं। कहा कि आरोपी दुष्यंत ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। पिता ने भी बयान दिया कि घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी थी। साक्ष्यों व गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।