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आधार नहीं होने पर भी मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ

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आधार - फोटो : dumi pick
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फिरोजाबाद। अंगुली एवं अंगूठा के निशान और आंखों के रेटिना की रीडिंग न हो पाने से आधार एवं ऑनलाइन आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र न बनवा पाने वाले बुजुर्गों के लिए यह खबर राहत लेकर आई है। आधार एवं अभिलेखों के न होने से विभिन्न सामाजिक सहायता कार्यक्रम के वंचित बुजुर्गों को लाभांवित किए जाने के लिए शासन ने नियमों का सरलीकरण किया है।
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सामाजिक सहायता कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 59 साल की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक आधार एवं ऑनलाइन जारी आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बड़ी संख्या में बुजुर्ग वंचित चल रहे थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञाशंकर तिवारी का कहना है कि विभागीय प्रमुख सचिव का आदेश प्राप्त हो गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन की हार्ड कॉपी पर प्रधान एवं पंचायत कर्मी को पात्रता एवं निवास और लेखपाल को आय के संबंध में रिपोर्ट देने की व्यस्था दी गई है। बताया कि वंचित पात्रों के ऐसे फार्म को ब्लॉकों के माध्यम से प्रधानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
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