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Firozabad News: गैंगस्टर एक्ट में 5 दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा

Wed, 13 Mar 2024 01:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नवम राजीव सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के 5 दोषियों को 5-5 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना टूंडला का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवरतन सिंह ने 21 मई 1998 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि अलीपुर कैंजरा के सर्वेश बिहारी, हृदेश बिहारी, सत्यवीर उर्फ छिंगा, फुलवर, नीरेश, भूरंगी , टिल्लू एवं सर्वेश द्वारा एक सुसंगित गिरोह बना लिया है। इस गिरोह का मुख्य कार्य क्षेत्र व जनपद में असलाहों से सुसज्जित होकर पिटाई, गंभीर चोटें पहुंचाना है। इनका जनता में भय व आंतक व्याप्त है। पुलिस ने धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरांत सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
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मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नवम राजीव सिंह की न्यायालय में की गई। मुकदमा दौरान सर्वेश बिहारी, फुलवर व भूरंगी की मृत्यु हो गयी। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने पैरवी की। विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद पांचों दोषियों हृदेश बिहारी, सत्यवीर उर्फ छिंगा, नीरेश, टिल्लू एवं सर्वेश को 5-5 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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