फिरोजाबाद। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक दिन में दस हजार रुपये नकद खर्च कर सकेंगे। चंदा दस हजार रुपये ही नकद ले पाएंगे। इससे अधिक लेन-देन चेक या फिर आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा। आयोग द्वारा खर्च सीमा 70 लाख रुपये रखी है। नामांकन के साथ ही प्रत्याशी को नया बैंक एकाउंट संख्या की फोटो प्रति को भी साथ लगाना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के साथ प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन करने से लेकर मतगणना कार्य तक 70 लाख रुपये खर्च करने की लिमिट रखी है। कोई प्रत्याशी यदि 70 लाख से अधिक खर्च करता है तो उसका चयन हो जाने के बाद भी आयोग द्वारा अयोग्य तक ठहराए जाने का प्रावधान है।
आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च रोकने को पहली बार ऐसी व्यवस्था की है नकद भुगतान हर दिन मात्र दस हजार का कर सकेंगे। चंदा भी दस हजार से अधिक नहीं ले सकेंगे। प्रत्याशियों के कार्यालयों की वीडियो रिकार्डिंग के साथ ही सभाओं, गोष्ठियों तक की निगरानी की जाएगी। प्रशासन की टीमें अपने ढंग से आकलन कर उसके खर्चे में जोड़ने का काम करेंगी।
लोकसभा 2014 में किसने कितना किया खर्च
अक्षय यादव (सपा) 5482489
प्रो. एसपी सिंह बघेल (भाजपा) 4310839
विश्वदीप सिंह (बसपा) 2743705
अतुल चतुर्वेदी (कांग्रेस) 1843292
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की खर्च सीमा 70 लाख है। नकद प्रतिदिन दस हजार का भुगतान का प्रावधान है। इससे अधिक ई-पैमेंट व चेक से करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से खर्चे का आकलन किया जा रहा है। यह खर्चा पार्टी खर्च में जुड़ेगा।
अनुराग श्रीवास्तव, वरिष्ठ कोषाधिकारी फिरोजाबाद