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Firozabad News: जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Fri, 17 Jan 2025 09:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पंचम नित्या पांडेय ने ढाई वर्ष पुराने जानलेवा हमला करने के दोषी को ढाई वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का 8 जुलाई 2022 का है। वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक बैजनाथ सिंह गश्त पर थे। मुखबिर से सूचना मिली कि इनामियां बदमाश वीरेंद्र और वीरू निवासी गुंदायु कहीं जाने के लिए आने वाला है, जिसके पास असलहा है। पुलिस ने विश्वास करके उसके इंतजार में छिपकर खड़े हो गए और जब आने वाले व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस बल को जान से करने के नियत से हाथ में लिए हुए तमंचे से फायर किए। इससे पुलिस बाल-बाल बची। पुलिस ने घेराबंदी करके दोषी को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुए।
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पुलिस ने दोषी को जेल भेजा और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 नित्या पांडेय की न्यायालय में भेजा गया। न्यायाधीश नित्या पांडेय ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं दोषी की परिस्थितियों एवं जेल में बताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए दोषी को ढाई वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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