फतेहपुर में मां की गला घोटकर हत्या के मामले में बेटे की गवाही पर फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश ने पिता और दादा-दादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही तीनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गाजीपुर थानाक्षेत्र के मलाका गांव निवासी महेश कुमार ने अपनी बहन विमला की शादी वर्ष 2000 में बरुहा गांव के रमाकांत के साथ की थी। रमाकांत कानपुर में प्राइवेट नौकरी करता था। वहां उसके संबंध किसी अन्य महिला से हो गए।