फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehpur News: युवती की खुदकुशी में प्रेमी को पिता समेत कैद व अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहपुर। प्रेमिका की आत्महत्या में प्रेमी और उसके पिता को न्यायालय विशेष न्यायाधीश हरि प्रकाश गुप्ता की अदालत ने बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। प्रेमी को पांच साल और उसके पिता को दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही प्रेमी को पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

खखरेरू थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव के अंजीत उर्फ रंजीत रैदास से जान पहचान थी। दोनों के संबंधों का परिजनों 27 सितंबर 2022 को पता लगा था। इसी दिन युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। युवती की मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि पुत्री को घटना से चार दिन पूर्व अंजीत ने जहर की गोली दी थी। वह पुत्री को बोला था कि अधिक परेशानी होने पर गोली खा लेना, इसके बाद मैं भी खा लूंगा। युवती के जहर खाने के बाद मां अंजीत के घर शिकायत लेकर पहुंची थी। जहां अंजीत के पिता दयाराम रैदास ने महिला को धमकी देकर भगा दिया था। जिला अस्पताल लेकर जाते समय युवती की मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रेमी और उसके पिता के खिलाफ आत्महत्या को प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट में पांच गवाह पेश हुए। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद अंजीत को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड व उसके पिता दयाराम को धमकी देने के मामले में दो साल की कैद सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें