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फतेहपुर में बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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दो साल की पैरवी के बाद पीड़िता को मिला न्याय
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लालबाबू यादव की अदालत ने मुल्जिम को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण न्यायालय में विगत दो वर्ष से विचाराधीन चल रहा था। घटना के बाद से ही अभियुक्त जेल में था।
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घटना शहर क्षेत्र में 29 मई 2018 की रात 11 बजे घटित हुई। थरियांव थानाक्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी राजू विश्वकर्मा ने शहर में दो बच्चों की मां से बलात्कार किया था। राजू देर रात पानी पीने के बहाने पीड़िता के घर में दाखिल हुआ था। पीड़िता की तहरीर पर घटना के तीसरे दिन ही कोतवाली पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तबसे राजू जेल में ही है। सोमवार को अपर जिला जज लालबाबू यादव की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त राजू विश्वकर्मा को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को देय होंगेे।
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