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Fatehpur News: मोडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती, गैराज संचालकों को दी जानकारी

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फोटो-40-कार्यालय में गैराज संचालकों के साथ बैठक करते एआरटीओ। स्रोत स्वयं
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फतेहपुर। एआरटीओ कार्यालय में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए शनिवार को गैराज संचालकों के साथ बैठक हुई। इसमें एआरटीओ रंजीत सिंह और आरआई कृष्ण कुमार सिंह ने नियमों की जानकारी देते हुए सख्ती से पालन के निर्देश दिए।
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बैठक में बताया गया कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न, हूटर और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों की बिक्री पर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वाहन स्वामियों पर पहली बार 10 हजार रुपये का चालान और तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
दूसरी बार उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त होने के साथ छह माह तक कारावास का प्रावधान है। एआरटीओ रंजीत सिंह ने सभी संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

फोटो-40-कार्यालय में गैराज संचालकों के साथ बैठक करते एआरटीओ। स्रोत स्वयं

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