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पति की हत्या में पत्नी और बेटे को दस-दस साल की कैद

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फतेहपुर। घरेलू विवाद के दौरान चाकू से हमला कर पति को मार डालने में पत्नी और बेटे को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है। फैसला अपर जिला कोर्ट नंबर तीन के जज अखिलेश कुमार पांडेय ने सुनाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के मेढ़ापाटी गांव निवासी सत्यप्रकाश की पत्नी शशि करन ने सात मार्च 2018 को अपने जेठ शंभू की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शशि करन ने एफआईआर में बताया था कि सात मार्च को रात तीन बजे जेठ शंभू व उनके बेटे मंगेश के बीच विवाद हो रहा था।
शंभू ने अपने बेटे मंगेश को 80 हजार रुपये उसकी शादी के लिए चढ़ावे का जेवरात खरीदने को दिया था। मंगेश ने जेवरात नहीं खरीदे थे। उसका हिसाब शंभू मांग रहा था। इसी विवाद के दौरान मंगेश ने गुस्से में आकर पिता की पीठ पर चाकू मार दिया।
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शंभू को उसकी पत्नी शोभा ने विरोध करने पर पकड़ लिया। चाकू से हमले की वजह से शंभू की हालत गंभीर हो गई। हमीरपुर जिला अस्पताल में शंभू की मौत हो गई थी। मामले में छह गवाहों की पेशी हुई। आरोपी जेल में है। कोर्ट ने मंगेश और उसकी मां शोभा को सजा सुनाई है।
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