फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम आयोग ने आरके हॉस्पिटल के संचालक व सर्जन डॉ. रवि आनंद पर गलत इलाज के मामले में 49,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या और सदस्य पद्मिनी आनंद ने आदेश देते हुए कहा है कि वादी को यह राशि दो माह के भीतर अदा की जाए।
हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने पांच अप्रैल 2024 को नासिरपीर अवंतीबाई चौराहा स्थित आरके हॉस्पिटल में हाइड्रोसील की शिकायत पर इलाज कराया था। लैब जांच में एक ओर पानी और दूसरी ओर पस होने की बात सामने आई थी।
नौ अप्रैल को डॉ. रवि आनंद ने 18 हजार रुपये लेकर ऑपरेशन किया। दो दिन बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद दोबारा अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। इसमें 11,500 रुपये और लिए गए। इसके बावजूद मरीज को राहत नहीं मिली।
23 अप्रैल को फिर से जांच कराने पर भी पानी और पस की स्थिति बनी हुई पाई गई। फोरम ने जुर्माने की राशि में 29 हजार 500 रुपये के साथ शारीरिक कष्ट के 15 हजार रुपये और परिवाद व्यय के पांच हजार रुपये शामिल किए हैं।