धाता। नगर पंचायत के दीनदयाल नगर मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मामले में राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन नायब तहसीलदार और संबंधित लेखपाल को तलब कर जवाब मांगा था।
पीड़ितों ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा है कि पांच जून को तत्कालीन नायब तहसीलदार ने राजस्व टीम और पुलिस के साथ उनके कच्चे मकान, टिन शेड और अन्य निर्माण बिना पूर्व सूचना के ध्वस्त करा दिए। उन्हें गृहस्थी का सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया गया। याचिकाओं में इस कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई है।
मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने तत्कालीन नायब तहसीलदार और संबंधित लेखपाल को दो जून को तलब किया था। एसडीएम खागा अभिनीत कुमार ने बताया कि कोर्ट में विभाग की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है।