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दुष्कर्म मामले में पंचायत सचिव के खिलाफ दाखिल एफआर खारिज

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फतेहपुर। एक महिला से दुष्कर्म के मामले में ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ दाखिल एफआर कोर्ट ने खारिज की है। कोर्ट ने मामले की नए सिरे से विवेचना कराए जाने का पुलिस को आदेश दिया है।
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न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो में खागा पुलिस ने एफआर दाखिल की थी। एफआर के विरुद्घ 22 अप्रैल को पीड़िता की ओर से अधिवक्ता शाश्वत गर्ग ने प्रोटेस्ट दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि महिला की आर्थिक हालत ठीक न होने का फायदा उठाते हुए सचिव विकास खंड ऐरायां विक्रम कुमार ने नशे की हालत में उससे दुष्कर्म किया था।
घटना के बाद भी किसी से शिकायत पर महिला को फोन पर धमकियां दी जाती रही। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सचिव के खिलाफ खागा कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद विवेचक ने सचिव के पक्ष में अंतिम आख्या कोर्ट में प्रस्तुत की। अधिवक्ता शाश्वत गर्ग ने बताया कि विवेचक ने आरोपी के सरकारी कर्मचारी होने और प्रभाव में आकर लाभ पहुंचाया है।
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साक्ष्यों की अनदेखी की। महिला के बयान नहीं माने। घटनास्थल का मौका मुआयना नहीं किया गया है। नक्शा नजरी तैयार नहीं की गई है। कोर्ट ने अंतिम आख्या को निरस्त कर थानाध्यक्ष को मुकदमे की पुन: नए सिरे से किसी अन्य विवेचक से विवेचना कराने के आदेश दिए। तीन जून तक विवेचना निस्तारण का समय दिया गया है।
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