फतेहपुर। माध्यमिक स्कूलों के कामर्शियल उपयोग पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों में दुकान, मकान किराए पर चलाने पर रोक है। डीआईओएस महेंद्र प्रताप सिंह ने जोन प्रभारियों से तीन दिन के अंदर ऐसी शिक्षण संस्थाओं की सूची मांगी है, जिनमें शिक्षण संस्थाओं की जमीन का कामर्शियल उपयोग हो रहा है।
प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने डीआईओएस के नाम जारी पत्र में कहा है कि स्कूल की जमीन पर दुकान, मकान बनाने के साथ समारोहों के लिए किराए पर देना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश राजकीय, एडेड के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं में भी लागू होगा। यदि ऐसा उपयोग किसी भी शिक्षण संस्था में हो रहा है, तो उसे तत्काल रोक दिया जाएगा। डीआईओएस महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसे स्कूलों की जोन प्रभारियों से सूची मांगी गई है।