कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सामूहिक कार्यक्रम में भीड़ जुटने का दायरा तय कर दिया गया है।
सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए आई गाइडलाइन में कोविड-19 से बचाव के इंतजाम और तय नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम कराने की इजाजत दी गई। मसलन, बंद जगहों पर क्षमता का 50 फीसद और खुले स्थानों पर 40 प्रतिशत भीड़ जमा की जा सकेगी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के शासनादेश में कहा गया है कि किसी भी बंद स्थान (हॉल व कमरा) की निर्धारित क्षमता की 50 फीसदी भीड़ ही जुटाई जा सकेगी। यहां पर अधिकतम 200 व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है। हालांकि एक समय में 100 व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश व सैनिटाइजर की व्यवस्था मुक्कमल रखनी होगी। इसी तरह खुले स्थान में क्षेत्रफल के अनुरूप 40 प्रतिशत से कम क्षमता पर भीड़ एकत्र की जा सकती है।