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दहेज हत्या में मां-बेटे को कैद

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फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने मां को आठ साल और बेटे को दस साल कैद और दो-दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला जज कोर्ट नंबर के तीन के जज अखिलेश कुमार पांडेय ने यह फैसला सुनाया है।
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बांदा जिले के पैलानी डाडामऊ निवासी कमल सिंह ने बेटी प्रीती देेवी की शादी 23 जून 2012 को थाना क्षेत्र के प्रदीप निवासी अरगल के साथ की थी। अभियोजक कल्पना पांडेय ने बताया कि पति प्रदीप, सास गल्ली देवी दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
दहेज में एक बाइक, सोने की चेन और भैंस की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर सास और पति ने प्रीती की 25 मार्च 2017 को गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया था।
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मामले में छह गवाह कोर्ट के समक्ष पेश हुए। कोर्ट ने प्रदीप को हत्या के मामले में दस साल कैद और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सास गल्ली देवी को आठ साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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