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Fatehpur Crime: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर को 10-10 साल की सजा, अर्थदंड भी ठोका

Wed, 12 Apr 2023 12:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर

सार

दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर रुपा को पति, ससुर रामगोपाल, सास जमुना, जेठी पप्पू और जेठानी प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत में समझौता हुआ था।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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फतेहपुर जिले में दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार चौरसिया ने पति, सास, ससुर को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। पति को आजीवन कारावास और सास, ससुर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।

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चित्रकूट जिले के कर्वी कोतवाली बनवारीपुर रोड निवासी विष्णु देव गुप्ता की बेटी रूपा की शादी नौ दिसंबर 2012 को शाह कस्बा निवासी रजनीश गुप्ता के साथ हुई थी। दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर रुपा को पति, ससुर रामगोपाल, सास जमुना, जेठी पप्पू और जेठानी प्रताड़ित करते थे।
कई बार पंचायत में समझौता हुआ था। इसके बाद भी ससुरालीजन पुराना रवैया अपनाए थे। 18 अगस्त 2013 को रूपा की मौत हो गई थी। मामले में विष्णु देव की तहरीर पर पति समेत पांचों के खिलाफ गला दबाकर हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था।

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विवेचना दौरान पति, ससुर और सास के खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाई। जेठ, जेठानी को साक्ष्यों के आभाव में नाम हटाया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया और पैरवी पक्ष के अधिवक्ता प्राचित्य पौरव ने पीड़ित पक्ष की ओर से मंगलवार को अंतिम सुनवाई दौरान कोर्ट के समक्ष गवाहों के आधार पर सजा की मांग की।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पति को आजीवन कारावास और 33 हजार 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं सास और ससुर को 10 साल की कैद और 17 हजार 500 प्रत्येक को अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
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