नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को रोका जाएगा। नामांकन स्थल पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इसके उचित इंतजाम किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं होगा प्रचार
जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति की तरफ से राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
30 वर्ष की आयु वाले लड़ सकते हैं मेयर के चुनाव
मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की वर्म तीस वर्ष होनी चाहिए। पार्षद और नगर पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तय है।