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Fatehpur News: जिंदा जलाकर मारने में पति को उम्रकैद

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फतेहपुर। दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं सास और जेठानी को तीन-तीन साल के कारावास के साथ 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में सुनवाई के दौरान ससुर की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने छह गवाहों के बयान सुनने के बाद फैसला सुनाया।
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मलवां थाना क्षेत्र के कोराई गांव निवासी रिंकू उर्फ उमेश की शादी बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के पतारा गांव निवासी राजनरायण तिवारी की पुत्री प्रियंका उर्फ भारती से 16 फरवरी 2017 को हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में कार की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे 26 फरवरी से दो मार्च तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। प्रियंका ने किसी तरह मोबाइल से मायके में फोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ससुरालीजनों ने उसे आग के हवाले कर दिया। गांव के लोगों की सूचना पर मायके के लोग मौके पर पहुंचे तो प्रियंका का जला हुआ शव कमरे में पड़ा मिला। घटना के बाद आरोपी ससुरालीजन मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने पति रिंकू उर्फ उमेश को उम्रकैद और सास गार्गी व जेठानी रानू को तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
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