फतेहपुर। दहेज के खातिर महिला की जलाकर हत्या में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने शनिवार को दोषी को 10 वर्ष की कैद और 15 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसहन निवासी गंगादीन की पुत्री गीता देवी की शादी सात मार्च 2018 को जाफरगंज थाने के ललियापुर निवासी पप्पू के साथ हुई थी। गंगादीन ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से पुत्री को दहेज के लिए पति और ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे।
साथ ही दहेज में एक लाख रुपये, बाइक, टीवी की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर 25 अक्तूबर 2018 को हाथ-पैर बांधकर पीटा। पिटाई के बाद जलाकर हत्या कर दी। घटना में छह गवाह कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या में पप्पू को 10 साल की कैद, पांच हजार अर्थदंड, दहेज के खातिर प्रताड़ित करने में तीन साल की कैद और पांच हजार अर्थदंड, डीपी एक्ट में दो वर्ष कैद, पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।