फोटो 27-रामशरण द्विवेदी। स्रोत पुरानी फोटो
फतेहपुर। जहानाबाद थाना क्षेत्र से अपहृत रामशरण द्विवेदी के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद में बृहस्पतिवार को सुनवाई की। प्रकरण में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एसआईटी के प्रयासों को देखकर संतुष्टि जताई। साथ ही दो माह की खोजबीन के लिए समय दिया है।
कानपुर घाटमपुर कोतवाली के महौलिया निवासी रामशरण द्विवेदी चार नवंबर 2017 से लापता है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) के तहत मामला संज्ञान में ले रखा है।
हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को एडीजी और एसपी को तलब किया था। इसके बाद बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई की। एसआईटी ने महाकुंभ मेला, कोरोना दौरान वैक्सीन ऑनलाइन पंजीकरण समेत कई और किए प्रयासों का ब्योरा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दो माह और रामशरण की तलाश करने के आदेश एसआईटी को दिया है। एसआईटी विवेचक सीओ दुर्गेशदीप ने बताया कि दो माह का समय हाईकोर्ट से मिला है।