क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के मद्देनजर बुधवार को रिटर्निंग आफीसर व सहायक रिटर्निंग आफीसर को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया गया। उन्हेें निर्वाचन कार्य में जुट जाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने साफ किया कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बगैर अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, वरना कार्रवाई होगी।
विकास भवन सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने रिटर्निंग आफीसर व सहायक रिटर्निंग आफीसर को नामांकन के दिन संजीदगी से ड्यूटी करने की नसीहत दी।
उन्होंने कहा रिटर्निंग आफीसर व सहायक रिटर्निंग आफीसर अपनी एक-एक फोटो सहायक निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दे जिससे परिचय पत्र उपलब्ध कराए जा सकें। डीएम ने बताया हरे उम्मीदवार चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुुत कर सकता है।
नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध होंगे। नामांकन पत्र निर्धारित तारीख से तीन दिन पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मुहैया कराएंगे। उन्होेने कहा यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थिति पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इस मौके पर सीडीओ रामाश्रय, एडीएम आलोक सिंह, पीडी आरके गौतम, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पी लाल समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।