फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehpur News: गैंगस्टर को ढाई वर्ष कैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फतेहपुर। स्पेशल गैंगस्टर एक्ट/ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अविजीत भूषण ने कुख्यात अपराधी राजेश विश्वकर्मा उर्फ फूलबाबू को सजा सुनाई है। आरोपी को दो साल छह माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी गैंग का लीडर है। वह मूलरूप से किशनपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर सिधरी गांव निवासी है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी व अमरजीत भारती ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में दुष्कर्म, चोरी, अपहरण जैसे करीब 20 मुकदमे हैं। उसके खिलाफ जाफरगंज थाने की पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। आरोपी को सजा दिलाई गई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन


-
आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को सजा
फतेहपुर। खागा जेएम कोर्ट ने लल्लू निषाद को जेल में बिताई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी को किशनपुर पुलिस ने 2006 में गिरफ्तार किया है। आरोपी किशनपुर थाने के रायपुर भसरौल गांव के शिवप्रसाद का डेरा का निवासी है। वहीं कोर्ट ने किशनपुर थाने के धाने गावं निवासी रमेश प्रसाद निषाद को भी आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बिताई अवधि की सजा और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उसे पुलिस ने 2003 में पकड़ा था। (संवाद)
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें