फतेहपुर। महिला की पीटकर हत्या में कोर्ट ने पूर्व प्रेमी को दोषी करार दिया। एफटीसी कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला को 14 मार्च 2021 को अपने मायके में बेटी के साथ थी। इसी शाम घर में महिला का पूर्व प्रेमी विनोद पाल पहुंचा था। वह महिला को घर से घसीटकर अपने कमरे में ले गया था।
यहां महिला को जबरन शराब पिलाई थी। विरोध पर महिला को डंडे से पीटा था। पिटाई से महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में महिला की भाभी ने विनोद पाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने एफआईआर में बताया कि ननद घटना के 10 माह पहले से अपनी बेटी के साथ रह रही थी। जब विनोद घर से ननद को जबरदस्ती ले गया तो वह पीछा करते उसके कमरे तक पहुंची थी। जहां ननद को मरणासन्न हालत में देखकर जिला अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने मृत घोषित किया था।
पुलिस ने विनोद पाल की निशानदेही पर आलाकत्ल डंडा बरामद किया था। सुनवाई दौरान कुल सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने विनोद पाल को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एनडीपीएस में दोषी को 14 माह की कैद
गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने मादक पदार्थ अधिनियम के मामले में ननका उर्फ शिवा पटेल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे एक साल दो माह कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी धाता थाना क्षेत्र के मजीजगंज का निवासी है। पुलिस ने उसे एक साल पहले गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था।