फतेहपुर। मारपीट के तीन मामलों में जेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने मंगलवार को सात अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गांव निवासी सुलखान सिंह को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए 500 रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। उसके खिलाफ वर्ष 2014 में ललौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के लालू का पुरवा मजरे बैगांव निवासी रामशरन, पत्नी रामदुलारी, दिलीप और सन्नो देवी को गाली-गलौज व मारपीट के मामले में दोषी करार दिया गया। चारों पर 500-500 रुपये अर्थदंड लगाया गया। साथ ही न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई।
इनके खिलाफ भी वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी थाना क्षेत्र के विचपरा गांव निवासी अशोक कुमार और लवकुश यादव को मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए 1500-1500 रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। (संवाद)
आर्म्स एक्ट में दोषी को दो वर्ष की कैद
फतेहपुर। एडीजे कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कठेरवा गांव निवासी मनोज कुमार शर्मा को पुलिस ने वर्ष 2018 में आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।