फतेहपुर। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अर्बनफीट कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष रामनरेश मौर्या व सदस्य पदमिनी आनंद ने कंपनी को दो माह के भीतर वादी को भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें करीब 50 हजार रुपये ब्याज और 50 हजार रुपये परिवाद व्यय भी शामिल है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के खेलदार मोहल्ला निवासी अजय कुमार गुप्ता ने आयोग में दाखिल वाद में बताया कि उनकी स्वीट हाउस व लेमन चीज ब्रेकर्स की आईटीआई रोड स्थित दुकान है। दुकान के सुंदरीकरण का 22 अगस्त 2024 को अर्बनफीट कंस्ट्रक्शन कंपनी से आठ लाख 90 हजार रुपये में अनुबंध हुआ था। कंपनी ने 21 अक्तूबर 2024 तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया था।
इसके लिए वादी ने कंपनी के बैंक खाते में पांच लाख रुपये ट्रांसफर किए। तय समय में काम पूरा नहीं होने पर कंपनी के एमडी सचिन कुमार से शिकायत की लेकिन नोटिस के बावजूद न तो काम पूरा हुआ और न ही रुपये लौटाए गए। इसके बाद चार फरवरी 2025 को आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग ने वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिया है।