फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए नौ साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अलादातपुर गांव निवासी सविता की शादी 2006 में चंद्रशेखर निवासी हड़िया सलेमाबाद थाना हुसैनगंज के साथ हुई थी।
पांच अप्रैल 2008 को दहेज में एक लाख रुपये और एक भैंस की मांग को लेकर पति चंद्रशेखर ने सविता को पीटकर लहूलुहान कर दिया था। सविता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
कोर्ट के आदेश पर हुसैनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को कोर्ट नंबर तीन के एएसजे अखिलेश कुमार पांडेय ने डॉक्टर, मृतका की वादी मां छेद्दी देवी, बहन रीता की गवाही के बाद आरोपी पति को नौ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसे अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।