फतेहपुर। पत्नी की हत्या में पति और देवर को अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि घटना मलवां थानाक्षेत्र के अमौरा गांव में 17 जुलाई 2013 को हुई थी। गांव के केशकरन रैदास ने अपने भाई शिवकरन के साथ मिलकर पत्नी राजकली की फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद शव को छत से नीचे फेंक दिया था। मृतका के भाई शिव लखन ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि बहन के चाल-चलन पर उसका पति केशकरन शक करता था।
इसी के चलते ही उसने अपने छोटे भाई शिवकरन के साथ मिलकर बहन की छत पर सोते समय फावड़ा मारकर हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।