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फतेहपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का कारावास, छह साल बाद मिला पीड़िता को न्याय

Mon, 18 Jan 2021 09:01 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
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फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल की बच्ची को बहला कर घर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 
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23 अगस्त 2014 की शाम असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी रामबाबू छह साल की बच्ची को घर के बाहर अकेले खेलता देख उसे बहलाकर अपने घर ले गया था। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने आपबीती परिजनों को बताई तो पिता की तहरीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया।

इसके बाद से आरोपी जेल में है। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक के बाद एक आठ गवाह प्रस्तुत किए।
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गवाहों के बयानों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पारुल श्रीवास्तव ने आरोपी रामबाबू को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने मुल्जिम पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
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