फोटो-27-सजा के बाद कोर्ट के बाहर निकले आरोपी। स्रोत: सूत्र
फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या की कोशिश के मामले में कोर्ट ने सोमवार को पिता-पुत्रों समेत आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया। एफटीसी कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार ने सभी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 9500 रुपये का अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया है।
कोर्ट ने कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी गांव निवासी सगे भाई नीशू, नीरज के साथ गांव के कपूर और उसके पुत्र विनय कुमार, कौशल कुमार व जयपाल, बाबूलाल और अशोक कुमार को सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त नीलू की मृत्यु हो चुकी है।
वादी माया देवी के अनुसार उसके बेटे दिनेश कुमार और नीशू के बीच खेत में ट्रैक्टर से कतराई को लेकर विवाद हुआ था। एक मई 2013 की दोपहर नीशू पक्ष का कौशल कुमार दिनेश को घर से पुलिस बुलाने का झांसा देकर साथ ले गया। रास्ते में अन्य सभी आरोपी भी मिल गए।
ट्रैक्टर से कतराई करने से रोकने की बात पर दिनेश कुमार के साथ गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बाद में दिनेश को उसके भाई सर्वेश ने ग्रामीणों की मदद से बचाया। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने सभी दोषियों को प्राणघातक हमला, बलवा, मारपीट और गाली-गलौज समेत विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
फोटो-27-सजा के बाद कोर्ट के बाहर निकले आरोपी। स्रोत: सूत्र