फतेहपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट (नंबर एक) शैलेंद्र निगम की अदालत ने एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती अपने मामा के यहां रहती थी। 20 फरवरी 2012 की रात गाजीपुर थाना क्षेत्र के फुलवामऊ गांव का निवासी गोबर गैस उर्फ हरिमंगल सिंह युवती को थवईश्वर मंदिर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद दोनों सूरत चले गए। युवती के मामा ने गोबर गैस के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
घटना के 40 दिन बाद बहुआ कस्बे से दोनों को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट (नंबर एक) शैलेंद्र निगम की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने मुल्जिम के खिलाफ दलीलें पेश की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
युवती से दुष्कर्म में सात साल की कैद
- आरोपी मंदिर ले जाने के बहाने युवती को ले गया था सूरत
अमर उजाला ब्यूरो