फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म में कोर्ट ने 20 साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देय होगी। फैसला एसजे पाक्सो कोर्ट द्वितीय अनुभव द्विवेदी ने सुनाया है।
जाफरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी सात दिसंबर 2014 को कंडा पाथने घर के पीछे गई थी। किशोरी को गांव का ही मुलायम यादव गन्ने के खेत में घसीट ले गया और दुष्कर्म किया था। किशोरी ने घर लौटकर आपबीती बताई थी। पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। सहायक शाशकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि कोर्ट ने मुलायम को दोषी मानकर सजा सुनाई है।