फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehpur News: कोर्ट ने दिया हत्या के मामले में एफआईआर का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहपुर। अहिराना मोहल्ला वार्ड नंबर छह के रहने वाले रामेंद्र उर्फ रावेंद्र यादव (22) की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को हत्या की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के विरोध में हत्या करने का आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिस के सुनवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली।
विज्ञापन

रामेंद्र के पिता कल्लू ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र पर में बताया कि उसके पुत्र का गांव की एक महिला के घर आना-जाना था। महिला के साथ उसकी दो बेटियां भी रहती हैं। महिला का पति बाहर रहता है। महिला की एक पुत्री से रामेंद्र का प्रेम प्रसंग हो गया था। गांव का कुंजी प्रेम प्रसंग में आपत्ति जताता था। इसे लेकर कई बार विवाद भी हो चुका था। साजिश के तहत कुंजी, छोटू व प्रेम आठ अक्तूबर को रामेंद्र को मेला घुमाने के बहाने घर से ले गए थे। बंधक बनाकर पीटने के बाद गर्दन दबा दी थी। जिससे रामेंद्र मरणासन्न हो गया था। उसकी इलाज के दौरान 16 अक्तूबर को मौत हो गई थी। कोर्ट ने मामले में किशनपुर पुलिस को महिला व उसकी बेटियों, कुंजी, छोटू, प्रेम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें