फतेहपुर। पंचायत चुनाव में मतगणना एजेंट वहीं बनेगा, जिसके पास 48 घंटे पुरानी कोरोना निगेटिव की जांच रिपोर्ट होगी। इसके अलावा बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिए मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
एडीएम राजस्व ने बताया कि प्रत्याशियों को मतगणना अभिकर्ता आवेदन पत्र उसी काउंटर से प्राप्त होंगे, जिस काउंटर से उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा था। 30 अप्रैल को आवेदन पत्र मिलेगा और उसी दिन मतगणना अभिकर्ता बनाए जाएंगे।
इसलिए प्रत्याशियों और उनके मतगणना अभिकर्ता अनिवार्य रूप से अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट प्राप्त कर लें। अन्यथा दो मई को होने वाली मतगणना में वह प्रवेश नहीं पा सकेंगे।