फतेहपुर। पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सुधीर कुमार को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पाक्सो के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
असोथर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 14 मई 2015 को घर में अकेली थी। मां खेत गई थी। आरोप था कि गांव का सुधीर यादव बहाने से किशोरी को शाम करीब पांच बजे खेत पर ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
किशोरी के शोर मचाने पर उसकी चाची समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।