फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम आयोग अध्यक्ष राम नरेश मौर्या ने नगर पालिका परिषद की ओर से जारी जलकर और गृहकर की करीब 64 हजार रुपये के नोटिस को खारिज कर दिया है। साथ ही पालिका को एक माह के भीतर संशोधित बिल जारी करने और वादी को दो हजार रुपये परिवाद व्यय देने का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के जोशियाना मोहल्ला निवासी संजय कुमारी मधुबाला ने कोर्ट में बताया कि उनके पिता राम प्रसाद सविता का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया था। इसके बाद संजय कुमारी मधुबाला और उनके पुत्र शिवांश चंद्र ने 21 जून 2022 को नगर पालिका में नामांतरण के लिए आवेदन किया था।
उन्होंने बताया कि 2023 तक का 918 रुपये जलकर व गृहकर जमा करने जब वह पालिका पहुंचीं तो उन्हें दो वर्ष के बकाये के रूप में 12 हजार 680 रुपये का नोटिस थमा दिया गया। वर्ष 2025 के लिए 26 हजार 24 रुपये और 31 मार्च 2026 को 25 हजार 475 रुपये की अलग-अलग बकाया नोटिस जारी किया गया।
फोरम ने पाया कि पालिका की ओर से सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके चलते करीब 64 हजार रुपये की सभी नोटिस खारिज कर दिए गए। आयोग ने 2026 तक के कर का संशोधित बिल एक माह के भीतर वादी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।