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बिना ले आउट मंजूर वाले प्लाट न लें

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बिंदकी। नगर पालिका क्षेत्र में बिना लेआउट के कराई जा रही प्लाटिंग का नगर पालिका ने संज्ञान लिया है। ऐसे प्लाटों में भवन बनाने वालों को बिजली, पानी, सड़क की सुविधा नहीं मिलेगी। भवन निर्माण के लिए मानचित्र भी मंजूर नहीं होगा।
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नगर पालिका क्षेत्र में प्लाटिंग करने पर पालिका से लेआउट की स्वीकृति लेना आवश्यक है। लेआउट पास कराने से पूर्व प्लाटिंग एरिया में वाटर लाइन, पक्की सड़क, बिजली के खंभे, नाली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करना होगा। कुछ लोग बिना कोई सुविधा मुहैया कराए क्षेत्र में प्लाटिंग कर रहे हैं। नगर पालिका ने आदेश जारी किया है कि बिना लेआउट पास कराए की गई प्लाटिंग में भवन निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा उस प्लाटिंग एरिया में कभी किसी प्रकार का कोई विकास कार्य भी नहीं कराएगी। ईओ नगर पालिका निरूपा प्रताप ने बताया कि बिना लेआउट पास कराए की गई प्लाटिंग अवैध मानी जाएंगी। क्षेत्र में ऐसी प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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