फतेहपुर। दुकान पर मोबाइल ठीक कराने गई बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पास्को अधिनियम की विशेष न्यायालय ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण विगत चार वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
घटना 2 जुलाई 2016 को कल्यानपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में घटित हुई थी। जिसमें एक बच्ची मोबाइल की दुकान पर मोबाइल ठीक कराने गई थी। दुकानदार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं तो उसने घर आकर अपनी मां को आपबीती बताई। जिस पर परिजनों की तहरीर पर आरोपी अजीत चौहान पुत्र सुरेंद्र सिंह पर पास्को अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद से आरोपी जेल में था।
बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अजीत चौहान को लैंगिक अपराध के मामले में दस साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड से पांच हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को भी देय होगी। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।