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Fatehpur News: ट्रैवल एजेंसी संचालक पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का मुकदमा

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फतेहपुर। यात्रा के रुपये जमा कराने के बाद सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के विजयनगर निवासी राजेश तहसील में वरिष्ठ अधिवक्ता रामदत्त तिवारी के साथ वकालत करते हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से 30 हजार प्रति व्यक्ति उत्तराखंड यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंसी संचालक सौरभ केसरवानी ने लिया था। इसमें हेलीकॉप्टर उड़ान, होटल समेत सारी सुविधाएं शामिल थीं।
एजेंट ने 24 सितंबर को उसे और चार अन्य साथियों को ट्रेन से हरिद्वार के लिए रवाना किया। हरिद्वार स्टेशन पर टैक्सी आई। टैक्सी चालक रुपये मांगने लगा। कई बार एजेंट से बातचीत कराई। इसके बाद भी चालक तैयार नहीं हुआ। वह लोग किसी तरह पाठा पहुंचे। जहां हेलीकॉप्टर का टिकट भी फर्जी होने का पता चला। उसने सौरभ से बात की।
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इसके बाद धोखाधड़ी होने की जानकारी हुई। बिना यात्रा के ही लौटना पड़ा। उन्होंने सौरभ केसरवानी से रुपये वापसी की मांग की। सौरभ उसे टरकाता रहा। कुछ दिन बाद सौरभ केसरवानी और उसके पिता रमेश केसरवानी ने रुपये देने से इन्कार कर दिया। गाली-गलौज और धमकी दी। उसका और चार अन्य साथियों का पिता-पुत्र ने रुपया हड़प लिया। कोर्ट के आदेश पर खागा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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